लोक शिकायत निवारण तंत्र
- बैंकिंग, बीमा तथा पेंशन क्षेत्रों में लोक शिकायत का समयबद्ध रूप से निवारण करना और सार्वजनिक सेवा प्रतिपादन में सुधार करना वित्तीय सेवाएं विभाग की मुख्य प्राथमिकताएं हैं।
- वित्तीय सेवाएं विभाग में ऑनलाइन या डाक द्वारा/ मैन्यूअली प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई की जाती है तथा समाधान/ निपटान के लिए इन्हें संबंधित संगठनों को सीपीजीआरएएमएस (केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली) के माध्यम से अग्रेषित किया जाता है तथा उनकी निगरानी तथा समय-समय पर इनकी समीक्षा की जाती है। डीएआरपीजी के दिशानिर्देशों/अनुदेशों के अनुसार किसी शिकायत के समाधान की अधिकतम समय सीमा 45 दिन है। कोविड से संबंधित शिकायतों के निपटान की अधिकतम समय सीमा 3 दिन है। यह पोर्टल www.pgportal.gov.in पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, विभाग में एक समर्पित शिकायत निवारण प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है, जिससे दूरभाष संख्या 011-23346785 और ईमेल पता sobo3-dfs[at]nic[dot]in के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है।
- वित्तीय सेवाएं विभाग तथा विनियामकों जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण तथा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के क्षेत्राधिकार में आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों (पीएसबी), सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों (पीएसआईसी) तथा वित्तीय संस्थाओं (एफआई) के पास अपने ग्राहक सेवा विभाग के माध्यम से जन शिकायतों / ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए नीतियां और तंत्र मौजूद हैं।
- लोक शिकायतों के त्वरित निवारण हेतु, याचिकाकर्ताओं को यह सलाह दी जाती है कि वे अपनी शिकायतों के समाधान के लिए पहले संबंधित संगठनों से संपर्क करें।
- पीएसबी और पीएसआईसी में तीन स्तरीय शिकायत समाधान प्रणाली है - शाखा, क्षेत्र तथा मुख्यालय।
- यदि शिकायतकर्ता शिकायतों के निवारण/निपटान से पूरी तरह संतुष्ट न हों, तो वे मध्यस्थता अथवा अधिनिर्णय के माध्यम से अपनी शिकायतों के निपटान हेतु संबंधित बैंकिंग लोकपाल अथवा बीमा लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं। शिकायत निवारण के संबंध में संपर्क और अन्य संगत ब्यौरा /सूचना पीएसबी/एफआई, पीएसआईसी, आरबीआई, आईआरडीए तथा पीएफआरडीए की निम्नलिखित वेबसाइट लिंक में उपलब्ध है: -