प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना
यह योजना एक बैंक खाता रखने वाले 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के उन लोगों के लिए जो 1 जून से 31 मई की कवरेज अवधि के लिए योजना में शामिल होने/स्वंत: आहरण समर्थन को 31 मई या उससे पहले अपनी सहमति प्रदान करते हैं, वार्षिक नवीनीकरण आधार पर उपलब्धष है। आधार बैंक खातों के लिए प्राथमिक केवाईसी होगा। योजना के अंतर्गत दुर्घटना मृत्युक होने पर और पूर्ण विकलांगता के लिए जोखिम कवरेज 2 लाख रूपये तथा आंशिक विकलांगता पर जोखिम कवरेज 1 लाख रूपये है। खाताधारक के बैंक खाते से ‘स्ववत: आहरण’ सुविधा के जरिए एक किस्तत में 20 रुपये की वार्षिक प्रीमियम की कटौती की जानी है। यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों या किसी अन्य2 साधारण बीमा कंपनी द्वारा जो इस उद्देश्य के लिए बैंकों के साथ इन्हीं शर्तों पर आवश्यनक अनुमोदन तथा सहमति से उत्पा द की पेशकश करने को इच्छु क है, पेशकश की जा रही है।