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वित्तीय समावेशन सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है| वित्तीय समावेशन का उद्देश्य अपनी विकास क्षमता की वृद्धि के साथ अब तक सेवा से वंचित देश की बड़ी आबादी तक वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना है। सरकार ने वित्तीय समावेशन के लिए अगस्त, 2014 में प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), अर्थात् बैंक रहितों को बैंकिंग के मार्गदर्शक सिद्धांतों के आधार पर, असुरक्षितों को सुरक्षित करने, गैर-वित्तपोषित को वित्तपोषित करने और गैर-सेवित और कम सेवा वाले क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने के लिए प्रत्येक बैंक रहित परिवार के लिए सार्वभौमिक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय मिशन (NMFI) शुरू किया| देश में वित्तीय समावेशन हस्तक्षेपों को और गहरा करने की दृष्टि से, पीएमजेडीवाई को 14.8.2018 से आगे बढ़ा दिया गया है, जिसमें "हर घर" से "हर बैंक रहित वयस्क" के खाते खोलने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

वित्तीय समावेशन का आदर्श वाक्य जनधन से जन सुरक्षा तक है| वित्तीय समावेशन की योजनाओं का अवलोकन नीचे दिया गया है:

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प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)

माननीय प्रधान मंत्री ने 15 अगस्त 2014 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन के रूप में प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा की थी, ताकि बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करके देश में सभी परिवारों का व्यापक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित किया जा सके। इसके तहत, एक व्यक्ति जिसके पास बचत खाता नहीं है, वह बिना किसी न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता के खाता खोल सकता है और यदि वे स्व-प्रमाणित करते हैं कि उनके पास बचत खाता खोलने के लिए आवश्यक कोई भी आधिकारिक वैध दस्तावेज नहीं है, तो वे एक छोटा खाता खोल सकते हैं।

इस प्रकार, पीएमजेडीवाई बैंक रहित व्यक्तियों को वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं और वित्तीय उत्पादों के बारे में जागरूकता प्रदान करती है| इसके अलावा, उन्हें रूपे डेबिट कार्ड, जिसमें ₹2 लाख का इनबिल्ट दुर्घटना बीमा कवर होता है और खाते के संतोषजनक संचालन या छह महीने के क्रेडिट इतिहास पर ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 9 मई 2015 को प्रधान मंत्री सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की शुरूआत की गई, के माध्यम से सभी पात्र खाताधारक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत अपने बैंक खातों के माध्यम से व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत जीवन बीमा कवर, और अटल पेंशन योजना के तहत अभिदाता को न्यूनतम पेंशन की गारंटी प्राप्त कर सकते हैं। पीएमजेडीवाई की कल्पना एक साहसिक, नवोन्मेषी और महत्वाकांक्षी मिशन के रूप में की गई थी। इसका समावेशी पहलू इससे स्पष्ट है कि 28.70 करोड़ (66.69%) पीएमजेडीवाई खाते ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और 23.87 करोड़ (55.47% से अधिक) पीएमजेडीवाई खाताधारक महिलाएं हैं।

पीएमजेडीवाई खातों का जमा आधार समय के साथ बढ़ा है। पीएमजेडीवाई खातों में जमा राशि 18.08.2021 तक 1,46,230.71 करोड़ रूपया है। प्रति खाता औसत जमा राशि मार्च 2015 में 1,064 रूपया से अगस्त 2021 में 3397 रूपया तक तिगुना से अधिक है।

 

जन धन से जन सुरक्षा तक

सभी भारतीयों, विशेष रूप से गरीबों और वंचितों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने के लिए माननीय प्रधान मंत्री ने 9 मई, 2015 को बीमा और पेंशन क्षेत्रों में तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की शुरुआत की।

 

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)

पीएमजेजेबीवाई बैंक खाता रखने वाले 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है, जो ऑटो-डेबिट में शामिल होने/सक्षम करने के लिए अपनी सहमति देते हैं। आधार बैंक खाते के लिए प्राथमिक केवाईसी है। 2 लाख रूपये का जीवन कवर 1 जून से 31 मई तक एक वर्ष की अवधि के लिए है और नवीकरणीय है। इस योजना के तहत किसी भी कारण से बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में जोखिम कवरेज 2 लाख रूपये है। प्रीमियम 436 रूपये प्रति वर्ष है जिसे योजना के तहत प्रत्येक वार्षिक कवरेज अवधि के 31 मई को या उससे पहले ग्राहक के बैंक खाते से एक किश्त में ऑटो-डेबिट किया जाना है। यह योजना जीवन बीमा निगम और अन्य सभी जीवन बीमा कंपनियों द्वारा पेश की जा रही है, जो आवश्यक अनुमोदन के साथ समान शर्तों पर उत्पाद पेश करने के इच्छुक हैं और इस उद्देश्य के लिए बैंकों के साथ गठजोड़ करते हैं। पीएमजेजेबीवाई के तहत संचयी नामांकन 30.06.2022 तक, 13.11 करोड़ से अधिक है।

 

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)

यह योजना बैंक खाते के साथ 18 से 70 वर्ष की आयु के लोगों के लिए उपलब्ध है, जो 1 जून से 31 मई की कवरेज अवधि के लिए वार्षिक नवीनीकरण आधार पर 31 मई को या उससे पहले ऑटो-डेबिट में शामिल होने / सक्षम करने के लिए अपनी सहमति देते हैं। आधार बैंक खाते के लिए प्राथमिक केवाईसी होगा। योजना के तहत जोखिम कवरेज दुर्घटना मृत्यु और पूर्ण विकलांगता के लिए 2 लाख रुपये और आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपये है। 20 रूपया प्रति वर्ष का प्रीमियम खाताधारक के बैंक खाते से 'ऑटो-डेबिट' सुविधा के माध्यम से एक किस्त में काटा जाना है। यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों या किसी अन्य सामान्य बीमा कंपनी द्वारा पेश की जा रही है, जो आवश्यक अनुमोदन के साथ समान शर्तों पर उत्पाद पेश करने को तैयार हैं और इस उद्देश्य के लिए बैंकों के साथ गठजोड़ करती हैं। पीएमएसबीवाई के तहत 30.06.2022 तक, संचयी नामांकन 29.01 करोड़ से अधिक है।

 

अटल पेंशन योजना (एपीवाई)

अटल पेंशन योजना (एपीवाई ) को सभी भारतीयों, विशेष रूप से गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने के लिए 09.05.2015 को शुरू किया गया था। एपीवाई को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा प्रशासित किया जाता है।

एपीवाई 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी बैंक खाताधारकों के लिए खुला है और चुने गए पेंशन राशि के आधार पर योगदान अलग-अलग है। 01.10.2022 से, कोई भी नागरिक जो आयकरदाता है या रह चुका है, एपीवाई में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा

अभिदाता को 60 वर्ष की आयु में 1000 या 2000 या 3000 या 4000 या 5000 रूपया की गारंटीकृत न्यूनतम मासिक पेंशन प्राप्त होगी।

मासिक पेंशन अभिदाता को उपलब्ध होगी, और उसके बाद उसके पति या पत्नी को और उनकी मृत्यु के बाद, अभिदाता के 60 वर्ष की आयु में संचित पेंशन राशि, अभिदाता के नामांकित व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी।

अभिदाता की असामयिक मृत्यु (60 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु) के मामले में, अभिदाता का पति या पत्नी शेष निहित अवधि के लिए अभिदाता के एपीवाई खाते में योगदान जारी रख सकते हैं, जब तक कि मूल अभिदाता 60 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता।

न्यूनतम पेंशन की गारंटी सरकार द्वारा दी जाएगी, अर्थात यदि योगदान के आधार पर संचित कोष निवेश पर अनुमानित रिटर्न से कम अर्जित करता है और न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन प्रदान करने के लिए अपर्याप्त है, तो केंद्र सरकार ऐसी अपर्याप्तता को निधि देगी। वैकल्पिक रूप से, यदि निवेश पर प्रतिफल अधिक है, तो अभिदाताओं को बढ़ा हुआ पेंशन लाभ मिलेगा।

अभिदाता मासिक/तिमाही/छमाही आधार पर एपीवाई में योगदान कर सकते हैं।

सरकारी सह-योगदान और उस पर वापसी/ब्याज की कटौती पर, अभिदाता कुछ शर्तों के अधीन स्वेच्छा से एपीवाई से बाहर निकल सकते हैं।

 

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)

यह योजना 8 अप्रैल, 2015 को शुरू की गई थी। इस योजना के तहत उप-योजना ' शिशु ' के तहत 50,000 रूपया तक का ऋण दिया जाता है ; उप-योजना 'किशोर' के तहत 50,000 रूपया से 5.0 लाख रूपया के बीच; और उप-योजना ' तरुण ' के तहत 5.0 लाख रूपया से 10.0 लाख रूपया के बीच लिए गए ऋणों के लिए संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं होती है। इन उपायों का उद्देश्य युवा, शिक्षित या कुशल श्रमिकों का आत्मविश्वास बढ़ाना है जो अब पहली पीढ़ी के उद्यमी बनने की आकांक्षा रखने में सक्षम होंगे; मौजूदा छोटे व्यवसाय भी अपनी गतिविधियों का विस्तार करने में सक्षम होंगे। 20.08.2021 तक 30.7 करोड़ खातों में 16,22,203 करोड़ रूपया स्वीकृत किए गए हैं।

 

स्टैंड-अप इंडिया योजना

भारत सरकार ने 5 अप्रैल, 2016 को स्टैंड-अप इंडिया योजना शुरू की। यह योजना कम से कम एक अनुसूचित जाति (एससी) / अनुसूचित जनजाति (एसटी) उधारकर्ता और कम से कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रूपया और 1 करोड़ रूपया के बीच ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए प्रति बैंक शाखा बैंक ऋण की सुविधा देती है। यह उद्यम कृषि से संबद्ध विनिर्माण, सेवाओं या व्यापार क्षेत्र की गतिविधियों में हो सकता है। यह योजना जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है, कम से कम 2.5 लाख उधारकर्ताओं को लाभान्वित करने के लिए है। यह योजना पूरे देश में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से चालू है और ऋण दिया जा रहा है।

स्टैंड-अप इंडिया योजना महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए है, यानी आबादी के उन वर्गों को जो सलाह/परामर्श की कमी के साथ-साथ अपर्याप्त और विलंबित ऋण के कारण महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना कर रहे हैं। योजना का उद्देश्य ग्रीनफील्ड उद्यमों को शुरू करने में आबादी के इन अल्पसेवित क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए संस्थागत ऋण संरचना का लाभ उठाना है। यह तैयार और प्रशिक्षु दोनों उधारकर्ताओं को पूरा करता है।

संपार्श्विक मुक्त कवरेज का विस्तार करने के लिए, भारत सरकार ने स्टैंड-अप इंडिया (सीजीएफएसआई) के लिए क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना की है। क्रेडिट सुविधा प्रदान करने के अलावा, स्टैंड-अप इंडिया योजना में संभावित उधारकर्ताओं को सहायता प्रदान करने की भी परिकल्पना की गई है। यह केंद्र/राज्य सरकार की योजनाओं के साथ अभिसरण प्रदान करता है। योजना के तहत आवेदन समर्पित स्टैंड-अप इंडिया पोर्टल (www.standupmitra.in) पर भी ऑनलाइन किए जा सकते हैं।

 

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई)

अनिश्चित बाजार स्थितियों के कारण उनकी ब्याज आय में भविष्य में गिरावट के खिलाफ 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए और वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा 'प्रधानमंत्री वय वंदना योजना ( पीएमवीवीवाई )' शुरू की गई है। यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से लागू की गई है और 31 मार्च, 2023 तक सदस्यता के लिए खुली है।

पीएमवीवीवाई 10 साल की पॉलिसी अवधि के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रति वर्ष 7.40% रिटर्न की सुनिश्चित दर प्रदान करता है। बाद के वर्षों में, जब योजना चल रही है, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) की वापसी की लागू दर के अनुरूप वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से वापसी की सुनिश्चित दर का वार्षिक रीसेट होगा| किसी भी बिंदु पर इस सीमा के उल्लंघन पर योजना के नए मूल्यांकन के साथ 7.75 % अधिकतम सीमा होगी।

योजना के तहत पेंशन भुगतान का तरीका मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर है, जो अभिदाता द्वारा चुने गए विकल्प पर निर्भर करता है। योजना के तहत न्यूनतम खरीद मूल्य 1000/- रूपया प्रति माह की न्यूनतम पेंशन के लिए 1,62,162/-रूपया है और प्रति माह 9,250/- रूपया की पेंशन राशि प्राप्त करने के लिए प्रति वरिष्ठ नागरिक अधिकतम खरीद मूल्य 15 लाख रूपया है।

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प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)

माननीय प्रधान मंत्री ने 15 अगस्त 2014 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन के रूप में प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा की थी, ताकि बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करके देश में सभी परिवारों का व्यापक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित किया जा सके। इसके तहत, एक व्यक्ति जिसके पास बचत खाता नहीं है, वह बिना किसी न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता के खाता खोल सकता है और यदि वे स्व-प्रमाणित करते हैं कि उनके पास बचत खाता खोलने के लिए आवश्यक कोई भी आधिकारिक वैध दस्तावेज नहीं है, तो वे एक छोटा खाता खोल सकते हैं।

इस प्रकार, पीएमजेडीवाई बैंक रहित व्यक्तियों को वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं और वित्तीय उत्पादों के बारे में जागरूकता प्रदान करती है| इसके अलावा, उन्हें रूपे डेबिट कार्ड, जिसमें ₹2 लाख का इनबिल्ट दुर्घटना बीमा कवर होता है और खाते के संतोषजनक संचालन या छह महीने के क्रेडिट इतिहास पर ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 9 मई 2015 को प्रधान मंत्री सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की शुरूआत की गई, के माध्यम से सभी पात्र खाताधारक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत अपने बैंक खातों के माध्यम से व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत जीवन बीमा कवर, और अटल पेंशन योजना के तहत अभिदाता को न्यूनतम पेंशन की गारंटी प्राप्त कर सकते हैं। पीएमजेडीवाई की कल्पना एक साहसिक, नवोन्मेषी और महत्वाकांक्षी मिशन के रूप में की गई थी। इसका समावेशी पहलू इससे स्पष्ट है कि 28.70 करोड़ (66.69%) पीएमजेडीवाई खाते ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और 23.87 करोड़ (55.47% से अधिक) पीएमजेडीवाई खाताधारक महिलाएं हैं।

पीएमजेडीवाई खातों का जमा आधार समय के साथ बढ़ा है। पीएमजेडीवाई खातों में जमा राशि 18.08.2021 तक 1,46,230.71 करोड़ रूपया है। प्रति खाता औसत जमा राशि मार्च 2015 में 1,064 रूपया से अगस्त 2021 में 3397 रूपया तक तिगुना से अधिक है।

 

जन धन से जन सुरक्षा तक

सभी भारतीयों, विशेष रूप से गरीबों और वंचितों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने के लिए माननीय प्रधान मंत्री ने 9 मई, 2015 को बीमा और पेंशन क्षेत्रों में तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की शुरुआत की।

 

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)

पीएमजेजेबीवाई बैंक खाता रखने वाले 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है, जो ऑटो-डेबिट में शामिल होने/सक्षम करने के लिए अपनी सहमति देते हैं। आधार बैंक खाते के लिए प्राथमिक केवाईसी है। 2 लाख रूपये का जीवन कवर 1 जून से 31 मई तक एक वर्ष की अवधि के लिए है और नवीकरणीय है। इस योजना के तहत किसी भी कारण से बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में जोखिम कवरेज 2 लाख रूपये है। प्रीमियम 436 रूपये प्रति वर्ष है जिसे योजना के तहत प्रत्येक वार्षिक कवरेज अवधि के 31 मई को या उससे पहले ग्राहक के बैंक खाते से एक किश्त में ऑटो-डेबिट किया जाना है। यह योजना जीवन बीमा निगम और अन्य सभी जीवन बीमा कंपनियों द्वारा पेश की जा रही है, जो आवश्यक अनुमोदन के साथ समान शर्तों पर उत्पाद पेश करने के इच्छुक हैं और इस उद्देश्य के लिए बैंकों के साथ गठजोड़ करते हैं। पीएमजेजेबीवाई के तहत संचयी नामांकन 30.06.2022 तक, 13.11 करोड़ से अधिक है।

 

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)

यह योजना बैंक खाते के साथ 18 से 70 वर्ष की आयु के लोगों के लिए उपलब्ध है, जो 1 जून से 31 मई की कवरेज अवधि के लिए वार्षिक नवीनीकरण आधार पर 31 मई को या उससे पहले ऑटो-डेबिट में शामिल होने / सक्षम करने के लिए अपनी सहमति देते हैं। आधार बैंक खाते के लिए प्राथमिक केवाईसी होगा। योजना के तहत जोखिम कवरेज दुर्घटना मृत्यु और पूर्ण विकलांगता के लिए 2 लाख रुपये और आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपये है। 20 रूपया प्रति वर्ष का प्रीमियम खाताधारक के बैंक खाते से 'ऑटो-डेबिट' सुविधा के माध्यम से एक किस्त में काटा जाना है। यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों या किसी अन्य सामान्य बीमा कंपनी द्वारा पेश की जा रही है, जो आवश्यक अनुमोदन के साथ समान शर्तों पर उत्पाद पेश करने को तैयार हैं और इस उद्देश्य के लिए बैंकों के साथ गठजोड़ करती हैं। पीएमएसबीवाई के तहत 30.06.2022 तक, संचयी नामांकन 29.01 करोड़ से अधिक है।

 

अटल पेंशन योजना (एपीवाई)

अटल पेंशन योजना (एपीवाई ) को सभी भारतीयों, विशेष रूप से गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने के लिए 09.05.2015 को शुरू किया गया था। एपीवाई को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा प्रशासित किया जाता है।

एपीवाई 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी बैंक खाताधारकों के लिए खुला है और चुने गए पेंशन राशि के आधार पर योगदान अलग-अलग है। 01.10.2022 से, कोई भी नागरिक जो आयकरदाता है या रह चुका है, एपीवाई में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा

अभिदाता को 60 वर्ष की आयु में 1000 या 2000 या 3000 या 4000 या 5000 रूपया की गारंटीकृत न्यूनतम मासिक पेंशन प्राप्त होगी।

मासिक पेंशन अभिदाता को उपलब्ध होगी, और उसके बाद उसके पति या पत्नी को और उनकी मृत्यु के बाद, अभिदाता के 60 वर्ष की आयु में संचित पेंशन राशि, अभिदाता के नामांकित व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी।

अभिदाता की असामयिक मृत्यु (60 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु) के मामले में, अभिदाता का पति या पत्नी शेष निहित अवधि के लिए अभिदाता के एपीवाई खाते में योगदान जारी रख सकते हैं, जब तक कि मूल अभिदाता 60 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता।

न्यूनतम पेंशन की गारंटी सरकार द्वारा दी जाएगी, अर्थात यदि योगदान के आधार पर संचित कोष निवेश पर अनुमानित रिटर्न से कम अर्जित करता है और न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन प्रदान करने के लिए अपर्याप्त है, तो केंद्र सरकार ऐसी अपर्याप्तता को निधि देगी। वैकल्पिक रूप से, यदि निवेश पर प्रतिफल अधिक है, तो अभिदाताओं को बढ़ा हुआ पेंशन लाभ मिलेगा।

अभिदाता मासिक/तिमाही/छमाही आधार पर एपीवाई में योगदान कर सकते हैं।

सरकारी सह-योगदान और उस पर वापसी/ब्याज की कटौती पर, अभिदाता कुछ शर्तों के अधीन स्वेच्छा से एपीवाई से बाहर निकल सकते हैं।

 

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)

यह योजना 8 अप्रैल, 2015 को शुरू की गई थी। इस योजना के तहत उप-योजना ' शिशु ' के तहत 50,000 रूपया तक का ऋण दिया जाता है ; उप-योजना 'किशोर' के तहत 50,000 रूपया से 5.0 लाख रूपया के बीच; और उप-योजना ' तरुण ' के तहत 5.0 लाख रूपया से 10.0 लाख रूपया के बीच लिए गए ऋणों के लिए संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं होती है। इन उपायों का उद्देश्य युवा, शिक्षित या कुशल श्रमिकों का आत्मविश्वास बढ़ाना है जो अब पहली पीढ़ी के उद्यमी बनने की आकांक्षा रखने में सक्षम होंगे; मौजूदा छोटे व्यवसाय भी अपनी गतिविधियों का विस्तार करने में सक्षम होंगे। 20.08.2021 तक 30.7 करोड़ खातों में 16,22,203 करोड़ रूपया स्वीकृत किए गए हैं।

 

स्टैंड-अप इंडिया योजना

भारत सरकार ने 5 अप्रैल, 2016 को स्टैंड-अप इंडिया योजना शुरू की। यह योजना कम से कम एक अनुसूचित जाति (एससी) / अनुसूचित जनजाति (एसटी) उधारकर्ता और कम से कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रूपया और 1 करोड़ रूपया के बीच ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए प्रति बैंक शाखा बैंक ऋण की सुविधा देती है। यह उद्यम कृषि से संबद्ध विनिर्माण, सेवाओं या व्यापार क्षेत्र की गतिविधियों में हो सकता है। यह योजना जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है, कम से कम 2.5 लाख उधारकर्ताओं को लाभान्वित करने के लिए है। यह योजना पूरे देश में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से चालू है और ऋण दिया जा रहा है।

स्टैंड-अप इंडिया योजना महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए है, यानी आबादी के उन वर्गों को जो सलाह/परामर्श की कमी के साथ-साथ अपर्याप्त और विलंबित ऋण के कारण महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना कर रहे हैं। योजना का उद्देश्य ग्रीनफील्ड उद्यमों को शुरू करने में आबादी के इन अल्पसेवित क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए संस्थागत ऋण संरचना का लाभ उठाना है। यह तैयार और प्रशिक्षु दोनों उधारकर्ताओं को पूरा करता है।

संपार्श्विक मुक्त कवरेज का विस्तार करने के लिए, भारत सरकार ने स्टैंड-अप इंडिया (सीजीएफएसआई) के लिए क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना की है। क्रेडिट सुविधा प्रदान करने के अलावा, स्टैंड-अप इंडिया योजना में संभावित उधारकर्ताओं को सहायता प्रदान करने की भी परिकल्पना की गई है। यह केंद्र/राज्य सरकार की योजनाओं के साथ अभिसरण प्रदान करता है। योजना के तहत आवेदन समर्पित स्टैंड-अप इंडिया पोर्टल (www.standupmitra.in) पर भी ऑनलाइन किए जा सकते हैं।

 

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई)

अनिश्चित बाजार स्थितियों के कारण उनकी ब्याज आय में भविष्य में गिरावट के खिलाफ 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए और वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा 'प्रधानमंत्री वय वंदना योजना ( पीएमवीवीवाई )' शुरू की गई है। यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से लागू की गई है और 31 मार्च, 2023 तक सदस्यता के लिए खुली है।

पीएमवीवीवाई 10 साल की पॉलिसी अवधि के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रति वर्ष 7.40% रिटर्न की सुनिश्चित दर प्रदान करता है। बाद के वर्षों में, जब योजना चल रही है, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) की वापसी की लागू दर के अनुरूप वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से वापसी की सुनिश्चित दर का वार्षिक रीसेट होगा| किसी भी बिंदु पर इस सीमा के उल्लंघन पर योजना के नए मूल्यांकन के साथ 7.75 % अधिकतम सीमा होगी।

योजना के तहत पेंशन भुगतान का तरीका मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर है, जो अभिदाता द्वारा चुने गए विकल्प पर निर्भर करता है। योजना के तहत न्यूनतम खरीद मूल्य 1000/- रूपया प्रति माह की न्यूनतम पेंशन के लिए 1,62,162/-रूपया है और प्रति माह 9,250/- रूपया की पेंशन राशि प्राप्त करने के लिए प्रति वरिष्ठ नागरिक अधिकतम खरीद मूल्य 15 लाख रूपया है।

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