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बीमा लोकपाल के कार्यालय बीमा लोकपाल परिषद (सीआईओ) के प्रशासनिक नियंत्रण मंं हैं, जिसे बीमा लोकपाल नियम, 2017 के तहत गठित किया गया है।

बीमा लोकपाल कार्यालय एक वैकल्पिक शिकायत निवारण मंच है जिसे बीमा कंपनियों और उनके एजेंटों और मध्यवर्तियों के विरुद्ध बीमा, समूह बीमा पॉलिसियों, एकमात्र स्वामित्व और सूक्ष्म उद्यमों को जारी की गई पॉलिसियों की पीड़ित पॉलिसीधारकों की शिकायतों को लागत प्रभावी और निष्पक्ष तरीके से हल करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है।

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बीमा लोकपालों की नियुक्ति बीमा लोकपाल परिषद द्वारा बीमा लोकपाल नियम, 2017 (समय-समय यथा संशोधित) के संदर्भ में की जाती है और उन्हें निम्नलिखित आधारों में से किसी एक पर बीमाकर्ता (इसके एजेंटों और मध्यवर्तियों सहित) या बीमा ब्रोकर के कार्यनिष्पादन में कमी का आरोप लगाने वाली शिकायतों को प्राप्त करने और उन पर विचार करने का अधिकार दिया जाता है:

  • दावे के निपटान में विलंब.
  • जीवन बीमाकर्ता, साधारण बीमाकर्ता या स्वास्थ्य बीमाकर्ता द्वारा दावों का आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकार न करना।
  • बीमा पॉलिसी के संदर्भ में भुगतान किए गए या देय प्रीमियम पर विवाद।
  • पॉलिसी दस्तावेज़ या पॉलिसी अनुबंध में किसी भी समय पॉलिसी की नियमों और शर्तों की गलत व्याख्या।
  • जहां तक विवाद दावे से संबंधित है, बीमा पॉलिसियों की विधिक संरचना।
  • बीमाकर्ताओं और उनके एजेंटों और मध्यवर्तियों के विरुद्ध पॉलिसी भुगतान से संबंधित शिकायतें।
  • जीवन बीमा पॉलिसी, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी सहित साधारण बीमा पॉलिसी जारी करना जो प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव फॉर्म के अनुरूप न हो।
  • स्वास्थ्य बीमा सहित जीवन बीमा और साधारण बीमा में प्रीमियम प्राप्त होने के बाद बीमा पॉलिसी जारी न करना।
  • पॉलिसीधारकों के हितों या विनियमों, आईआरडीएआई द्वारा जारी अनुदेशों या दिशानिर्देशों या पॉलिसी संविदा के निबंधन और शर्तों के संरक्षण के संबंध में प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा बनाए गए किसी विनियम के उपबंधों का पालन न करने या उनका पालन न करने से उत्पन्न कोई अन्य मामला, जहां तक ऐसा मामला उपर्युक्त खंडों में निर्दिष्ट मुद्दों से संबंधित हो।

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बीमा लोकपालों की नियुक्ति बीमा लोकपाल परिषद द्वारा बीमा लोकपाल नियम, 2017 (समय-समय यथा संशोधित) के संदर्भ में की जाती है और उन्हें निम्नलिखित आधारों में से किसी एक पर बीमाकर्ता (इसके एजेंटों और मध्यवर्तियों सहित) या बीमा ब्रोकर के कार्यनिष्पादन में कमी का आरोप लगाने वाली शिकायतों को प्राप्त करने और उन पर विचार करने का अधिकार दिया जाता है:

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  • जहां तक विवाद दावे से संबंधित है, बीमा पॉलिसियों की विधिक संरचना।
  • बीमाकर्ताओं और उनके एजेंटों और मध्यवर्तियों के विरुद्ध पॉलिसी भुगतान से संबंधित शिकायतें।
  • जीवन बीमा पॉलिसी, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी सहित साधारण बीमा पॉलिसी जारी करना जो प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव फॉर्म के अनुरूप न हो।
  • स्वास्थ्य बीमा सहित जीवन बीमा और साधारण बीमा में प्रीमियम प्राप्त होने के बाद बीमा पॉलिसी जारी न करना।
  • पॉलिसीधारकों के हितों या विनियमों, आईआरडीएआई द्वारा जारी अनुदेशों या दिशानिर्देशों या पॉलिसी संविदा के निबंधन और शर्तों के संरक्षण के संबंध में प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा बनाए गए किसी विनियम के उपबंधों का पालन न करने या उनका पालन न करने से उत्पन्न कोई अन्य मामला, जहां तक ऐसा मामला उपर्युक्त खंडों में निर्दिष्ट मुद्दों से संबंधित हो।

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